भोपाल। कोहेफिजा थाने में हत्या के प्रयास की नामजद रिपोर्ट कराने और गोली लगने से घायल एनआरआई युवक सैय्यद कफीलउद्दीन अदालत में बयान से मुकर गया। अदालत ने कट्टे की जब्ती के आधार पर आरोपी अब्दुल असलम को 25 अार्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए उसे दो साल की जेल और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया।
घटना कोहेफिजा थाना क्षेत्र की है। 8 मार्च 2017 को रात साढ़े बारह बजे बी/19, बीडीए काॅलोनी में शाहवर अली के मकान के सामने कफीलउद्दीन सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर मोबाइल से बात कर रहा था। इसी बीच असलम वहां आ गया और गालियां देने लगा। इसके बाद असलम घर में गया और कट्टा लेकर आया और फायर कर दिया। गोली फरियादी के बांये हाथ की हथेली में लगी और खून बहने लगा। इसके बाद उन्होंने कोहेफिजा थाने पहुंचकर असलम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की थी। पुलिस ने 27 जुलाई 2017 को असलम को गिरफ्तार िकया था। पुलिस पूछताछ में असलम ने घटना में प्रयुक्त कट्टा घर की अलमारी की दराज में छिपाकर रखना बताया था। इसके बाद पुलिस ने वहां से कट्टा जब्त किया था।
फरियादी ने अदालत में पहचानने से इंकार किया
असलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले कफीलउद्दीन ने अदालत में उसे पहचानने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने गवाहों के बयान और कट्टे की जब्ती के आधार पर आरोपी को 25 आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए दो साल की जेल और पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कार से दो लोगों को रौंदने वाले को नहीं मिली जमानत : शराब के नशे में मोटर साइकल सवार दो लोगों को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी ने बहुत अधिक शराब पी रखी थी जिसके चलते उसने बाइक को टक्कर मारी। प्रकरण के अनुसार 19 सितंबर 2019 को होंडा सिटी कार में सवार अनिरुद्ध भट्टाचारजी ने बाइक को टक्कर मार दी थी। बाइक को अजय श्रीवास्तव चला रहे थे और पीछे रोशनी जायसवाल बैठी थीं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में दोनों की मौत हो गई। कोलार रोड पुलिस ने पुलिस ने 20 सितंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया था।